मारपीट के आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा,
बीरबलभूमि समाचार सीधी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बहरी थाना के भरुही गांव में ज़मीन से मिट्टी खनन करने के मामले में मारपीट कर घायल करने वाले आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया है। बताया गया कि फरियादी रामलखन प्रजापति पिता सुकाली प्रजापति उम्र 55 साल निवासी भरूही थाना बहरी ने थाना बहरी में दिनांक 06.04.2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 12.03.2021 को वह अपने खेत में मकान बनाने के लिए उसके हिस्से की जमीन में मिट्टी खोद रहा था तभी अभियुक्त उदयराज सिंह गोड़ आया और उससे झगड़ा विवाद करने लगा बोला कि वह उसके हिस्से की जमीन में मिट्टी खोद रहा है तब वह बोला कि अपने हिस्से की जमीन में खोद रहा है इसी बात से नाराज होकर उदयराज सिंह उसे डण्डा से मारपीट करने लगा। मारपीट से उसके बाएं हाथ की नाड़ी में सूजनदार चोट आई। फरियादी का मेडिकल कराने पर एक्स.रे रिपोर्ट में फ्रैक्चर होना पाया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना बहरीए जिला सीधी में अपराध क्रमांक 210ध्2021 अंतर्गत धारा 325 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी में पेश किया गया। जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 578ध्2021 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा गोस्वामी के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त उदयराज सिंह तनय बुद्धू सिंह उम्र 72 वर्ष निवासी ग्राम भरूहीए थाना बहरी जिला सीधी;मप्र को धारा 325 भादवि में दोषी पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000. रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
