बंदियों के प्रकरणों का होगा त्वरित निराकरण, जिला जेल सीधी में 26 अप्रैल 2026 को लगेगी विशेष जेल लोक अदालत,
बीरबलभूमि समाचार सीधी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री प्रयागलाल दिनकर के मार्गदर्शन में दिनांक 26 अप्रैल 2026 को जिला जेल सीधी में विशेष जेल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। शुक्रवार दिनांक 17.04.2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के एडीआर भवन में विशेष जेल लोक अदालत के सफल आयोजन के संबंध मे समस्त न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष जेल लोक अदालत के माध्यम से जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों के पात्र मामले, जिनमें छोटे अपराध, समझौता योग्य मामले, प्ली बार्गेनिंग के मामले और अन्य उपयुक्त आपराधिक मामले, अपील शामिल हैं, मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाना है। इस लोक अदालत का उद्देश्य जेल में निरूद्ध बंदियों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। बैठक के दौरान विशेष जेल लोक अदालत के आयोजन को प्रभावी एवं सफल बनाने हेतु आवश्यक बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण, अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत में शामिल करने तथा संबंधित विभागों के समन्वय पर विस्तृत चर्चा की गई।प्रधान जिला न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जेल में निरुद्ध बंदियों के प्रकरणों की समुचित समीक्षा कर उन्हें शीघ्र निस्तारण हेतु चिन्हित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक बंदियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्री यतीन्द्र कुमार गुरू, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री दीपक शर्मा, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री राकेश कुमार सोनी, तृतीय जिला न्यायाधीश श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री विनोद कुमार वर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मुकेश कुमार शिवहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री सोनू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री कपिल देव काछी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक उपस्थित रहे।
